कच्चा पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य-पाम तेल, कच्चा पामोलीन, आरबीडी पामोलीन, अन्य-पामोलीन, कच्चा सोयाबीन तेल, पीतल कतरन (सभी श्रेणियां), पोस्ता दाना, सुपारी, सोना और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन

नयी दिल्ली: सीमा शुल्‍क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उपधारा (2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्‍द्रीय उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) ने आवश्‍यक समझते हुए वित्‍त मंत्रालय (राजस्‍व विभाग)  में भारत सरकार की अधिसूचना संख्‍या 36/2001-सीमा शुल्‍क (एनटी)दिनांक 3 अगस्‍त  2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से भाग-।।अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii) में दिनांक 3 अगस्‍त, 2001 को प्रकाशित किया गया हैमें निम्‍नलिखित संशोधन किया है। इसके लिए संख्‍या एस.ओ. 748 (ई) देखें:-

उपर्युक्‍त अधिसूचना मेंतालिका-1, तालिका-2 और तालिका-के लिए निम्‍नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

तालिका-1
क्रसं.
अध्‍याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/ टैरिफ मद
वस्‍तुओं का विवरण
शुल्‍क (टैरिफ) मूल्‍य  (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
1511 10 00
कच्‍चा पाम तेल
721
2
1511 90 10
आरबीडी पाम तेल
754
3
1511 90 90
अन्‍य - पाम तेल
738
4
1511 10 00
कच्‍चा पामोलीन
755
5
1511 90 20
आरबीडी पामोलीन
758
6
1511 90 90
अन्‍य - पामोलीन
757
7
1507 10 00
कच्‍चा सोयाबीन तेल
839
8
7404 00 22
पीतल कतरन (सभी श्रेणियां)
3664
9
1207 91 00
पोस्‍ता दाना
2645



















 तालिका-2









क्र. सं.
अध्‍याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/ टैरिफ मद
वस्‍तुओं का विवरण
टैरिफ मूल्‍य (अमेरिकी डॉलर)


(1)
(2)
(3)
(4)


1
71 या 98
किसी भी रूप में सोनाजिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्‍या 50/2017 - सीमा शुल्‍क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्‍या 356  और 358  में दर्ज प्रवि‍ष्टियों का लाभ उठाया जाता है
409  प्रति 10 ग्राम


2
71 या 98
किसी भी रूप में चांदीजिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्‍या 50/2017 - सीमा शुल्‍क दिनांक 30.06.2017  की क्रम संख्‍या 357  और 359  में दर्ज प्रवि‍ष्टियों का लाभ उठाया जाता है
539  प्रति
किलोग्राम











तालिका-3

क्र. सं.
अध्‍याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/ टैरिफ मद
वस्‍तुओं का विवरण
टैरिफ मूल्‍य
 (अमेरिकी डॉलर 
प्रति मीट्रिक टन)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
080280
सुपारी
3965
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