नैनीताल। पिथौरागढ़ के धारचूला ब्लॉक के प्रमुख नेत्र सिंह कुंवर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला रोचक बनता जा रहा है। एक सदस्य के निधन के बाद भाजपा-कांग्रेस समर्थित सदस्यों के बीच बराबरी का गेम बनने के बाद कांग्रेस समर्थित एक बीडीसी सदस्य की पंचायती राज विभाग ने सदस्यता खत्म कर दी थी तो विभाग के इस आदेश पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बर्खास्त किए गए सदस्य मान सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि वह 2014 में रांथी क्षेत्र पंचायत क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, मगर सरकार द्वारा सुनवाई का अवसर दिए बिना राजनीतिक विद्वेष के चलते पद से हटा दिया गया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद पंचायती राज विभाग के आदेश के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। यहां उल्लेखनीय है कि शासन ने बीडीसी सदस्य के साथ ही सरपंच पद पर काबिज होने के कारण सदस्यता दोहरा लाभ होने की वजह से निरस्त की गई थी।
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धारचूला ब्लॉक प्रमुख मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश
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