नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि मोबाइल से आधार लिंक करना सभी यूजर्स के लिए जरूरी है. साथ ही नया बैंक खाता खोलने के लिए ई-केवायसी और आधार का प्रमाण पेश करना अनिवार्य होगा. मोबाइल को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2018 है. इस अवधि के दौरान सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को आधार से लिंक करना होगा.

केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 113 पेज का हलफनामा पेश किया था. इसमें आधार-मोबाइल फोन लिंक करने की योजना को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी. सरकार 6 फरवरी 2018 की डेडलाइन को बदल नहीं सकती, क्योंकि यह तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय की है.

आपका मोबाइल नंबर आधार से किसी भी तरह घर बैठे लिंक नहीं होगा. ऐसे में अगर कोई दावा करे कि वो आपका नंबर आधार से लिंक करा देगा तो यह मुमकिन नहीं होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि आधार से मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स की जरूरत होगी और इसके लिए आपका प्रत्यक्ष रूप से होना जरूरी है. 

कंपनी स्टोर जाकर एग्जीक्यूटिव को अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की डिटेल्स दें. वेरिफिकेशन के बाद आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा. इसे एग्जीक्यूटिव को बताकर कन्फर्म करें. इसके बाद आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स ली जाएंगी. 24 घंटे के भीतर आपको एक और वेरिफिकेशन कोड आएगा. आपको इस मैसेज का जवाब Yes (Y) में देना होगा. इस तरह आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो जाएगा.
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