राम रहीम की हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. देश-दुनिया में उसकी तलाश में भटक रही पुलिस को हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर करके चौंका दिया था. हनीप्रीत ने अपनी याचिका में पंजाब-हरियाणा के ड्रग्स सिंडिकेट से खुद की जान को खतरा बताया था. इस मामले पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने मंगलवार देर शाम अपने फैसले में उसकी याचिका खारिज कर दी.
जानिए, हाईकोर्ट में क्या हुआ
- दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे सरेंडर का विकल्प दिया.
- हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हनीप्रीत इंसां गिरफ्तारी से बचती रही हैं और इसलिए किसी विशेष राहत की हकदार नहीं.
- हाईकोर्ट ने हनीप्रीत के वकील से कहा कि यह दिल्ली का मामला नहीं बनता. आप यहां बस वक्त खराब कर रहे हैं.
- कोर्ट ने कहा कि वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दे सकती हैं.
- हनीप्रीत और पुलिस का पक्ष सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
- हरियाणा पुलिस के वकील ने कहा कि हनीप्रीत का बैकग्राउंड क्लीन नहीं है. यदि वो दिल्ली में है, तो उसे पुलिस को बताना चाहिए.
- वकील ने कहा कि दिल्ली हनीप्रीत का न्यायिक क्षेत्र ही नहीं बनता. न तो उसका पासपोर्ट दिल्ली का है, न ही पता. इसलिए उसे ट्रांजिट बेल नहीं दी जानी चाहिए.
- कोर्ट ने कहा कि हनीप्रीत को तीन हफ्ते का ट्रांजिट बेल क्यों चाहिए? इस पर हनीप्रीत के वकील ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में उसके खिलाफ माहौल है.
- दिल्ली पुलिस ने कहा कि हनीप्रीत बाबा रहीम की बेहद करीबी है. हरियाणा पुलिस उसे लगातार खोज रही है. वह कानून की कोई मदद नहीं कर रही है.
- दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो हनीप्रीत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने देगी.
- पुलिस ने कहा कि दिल्ली में ग्रेटर कैलाश का जो पता दिया गया है, वो गलत है. ऐसे में समझा जा सकता है कि हनीप्रीत क्या कर रही है.
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